Aurangabad Heatwave Alert: क्या होगा नया स्कुल टाइमिंग , DM ने जारी किया आदेश
गर्मी का कहर दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है जिसके कारण Aurangabad Heatwave Alert को सरकार ने ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी, औरंगाबाद (District Magistrate, Aurangabad) श्रीकान्त शास्त्री ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। यह आदेश 10 मई 2025 को जारी हुआ है और इसका प्रभाव 13 मई 2025 से 17 मई 2025 तक रहेगा।
गर्मी के बढ़ते प्रकोप और लू (Heatwave) की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए औरंगाबाद के जिला दंडाधिकारी द्वारा एक सख्त आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत जिले के सभी निजी /सरकारी विद्यालय (प्री-स्कुल एवम् आंगनवाडी केन्द्रों ) सहित में 11:30 के बाद सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधि पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है | यह सुचना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत की गयी है |
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यह आदेश सभी सरकारी और निजी संस्थानों, ठेकेदारों, निर्माण कार्यों, और अन्य ऐसे व्यवसायों पर लागू होगा जो खुले स्थानों पर कार्य करते हैं। हर साल गर्मी के मौसम में लू (Heatwave) और तेज धूप से कई लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। यह कदम श्रमिकों की सुरक्षा के लिए लिया गया है, खासकर वो जो खुले में काम करते हैं जैसे construction workers, खेतों में काम करने वाले लोग आदि।
औरंगाबाद जिला प्रशासन द्वारा लिया गया यह फैसला एक साहसिक और जनहितैषी कदम है। यदि आप इस क्षेत्र में रहते हैं या यहां किसी प्रकार का व्यवसाय करते हैं, तो इस आदेश का पालन अवश्य करें।