e-Shikshakosh Portal Update 2025
बिहार के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण (Transfer) और नए विद्यालयों में योगदान (Joining) से संबंधित एक अहम आदेश जारी किया है। यह आदेश 21 जून 2025 को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, पटना की ओर से जारी किया गया, जिसमें शिक्षकों को स्थानांतरण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई है। इस आदेश के तहत
जिन शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है, उन्हें e-Shiksha Portal पर जाकर अपना स्थानांतरण आदेश (Transfer Order) डाउनलोड करना होगा। यह आदेश उनके नए विद्यालय में योगदान देने के लिए एक आवश्यक और अनिवार्य दस्तावेज़ है, जिसे प्रक्रिया के पहले चरण में पूरा करना होता है।
स्थानांतरण के बाद शिक्षक को नए विद्यालय में योगदान देने के लिए योगदान रिपोर्ट (Joining Report) को e-Shiksha Portal से डाउनलोड करना आवश्यक है। इस रिपोर्ट को पुराने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रमाणित कराना अनिवार्य है, जिसके बाद प्रमाणित रिपोर्ट को ई-शिक्षा पोर्टल पर समय रहते अपलोड करना होगा। यह प्रक्रिया स्थानांतरण की वैधता और योगदान की पुष्टि के लिए जरूरी है।
इसके अतिरिक्त, शिक्षक को e-Shiksha Portal से घोषणा पत्र (Declaration Letter) की प्रति भी डाउनलोड करनी होगी। इस पत्र को भी अपने पुराने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रमाणित कराना आवश्यक है। प्रमाणित घोषणा पत्र को पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है, क्योंकि यह पत्र इस बात का प्रमाण होता है कि शिक्षक ने स्थानांतरण और योगदान से जुड़ी सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया है।
यदि कोई शिक्षक स्थानांतरण के एक वर्ष के भीतर अपने नए विद्यालय में योगदान नहीं करता है, तो वह भविष्य में स्थानांतरण के लिए अयोग्य माना जाएगा, यानी उसे दोबारा तबादले का अवसर नहीं मिलेगा। विशेष रूप से, सभी शिक्षकों को 30 जून 2025 तक अनिवार्य रूप से अपना योगदान या योगदान न करने संबंधी घोषणा ई-शिक्षा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। निर्धारित समय सीमा तक यह प्रक्रिया पूरी न करने पर उनका स्थानांतरण 1 जुलाई 2025 से स्वतः रद्द माना जाएगा।
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मातृत्व अवकाश, बाल-देखभाल अवकाश या अन्य स्वीकृत अवकाश पर गए शिक्षकों के लिए विशेष सुविधा दी गई है। ऐसे शिक्षक ईमेल के माध्यम से भी अपनी योगदान रिपोर्ट भेज सकते हैं, बशर्ते कि यह रिपोर्ट उसी ईमेल आईडी से भेजी जाए जिससे उन्होंने स्थानांतरण आदेश प्राप्त किया था। प्राप्त रिपोर्ट को संबंधित नए विद्यालय के प्रधानाध्यापक पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जिससे अवकाश पर रहते हुए भी शिक्षक की योगदान प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।
शिक्षकों को अपनी योगदान रिपोर्ट में योगदान की तिथि स्पष्ट रूप से उल्लेख करना अनिवार्य है। यदि कोई शिक्षक योगदान तिथि नहीं बताता है, तो स्थानांतरण की तिथि को ही योगदान तिथि माना जाएगा। साथ ही, सभी शिक्षकों को अपनी योगदान या योगदान न करने संबंधी घोषणा 30 जून 2025 तक ई-शिक्षा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। जो शिक्षक इस समय सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई नहीं करेंगे, उनका स्थानांतरण 1 जुलाई 2025 से स्वतः रद्द माना जाएगा।
बिहार सरकार शिक्षकों के प्रशासनिक और पारदर्शी स्थानांतरण की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। यह नया आदेश शिक्षकों को स्पष्ट गाइडलाइन देता है ताकि वे बिना किसी भ्रम के प्रक्रिया पूरी कर सकें। समय पर सभी कागज़ात तैयार कर, पोर्टल पर अपलोड करना शिक्षकों के हित में है।