Mutual Transfer System for Teachers: शिक्षकों के लिए ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर पारस्परिक स्थानांतरण की नई सुविधा

Mutual Transfer System for Teachers: शिक्षकों के लिए ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर पारस्परिक स्थानांतरण की नई सुविधा

बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने एक नई सुविधा की शुरुआत की है, जो उन्हें स्वयं पारस्परिक स्थानांतरण (Mutual Transfer) का अवसर देती है। यह व्यवस्था ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है, जिससे शिक्षक अपने इच्छित विद्यालय में स्थानांतरण कर सकेंगे — वह भी बिना जिला या राज्य स्तरीय हस्तक्षेप के।

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Mutual Transfer System for Teachers: शिक्षकों के लिए ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर पारस्परिक स्थानांतरण की नई सुविधा

इस नई प्रणाली के तहत, समान विषय और श्रेणी (Category) के शिक्षक अधिकतम 10 शिक्षकों का समूह बनाकर आपसी सहमति से विद्यालय का चयन कर पारस्परिक स्थानांतरण कर सकेंगे। स्थानांतरण आदेश प्रक्रिया के तीन दिनों के भीतर जारी होंगे और सभी शिक्षकों को 7 दिनों के अंदर योगदान देना अनिवार्य होगा। यदि समूह का कोई भी सदस्य योगदान नहीं देता है, तो पूरे समूह का स्थानांतरण रद्द माना जाएगा।

शिक्षा विभाग ने बताया कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी से निपटा जा सके। विभाग को यह भी जानकारी मिली कि कुछ शिक्षकों को पहले 30 किमी के भीतर ही स्थानांतरण मिला, फिर भी वे असंतुष्ट रहे और शिकायतें दर्ज करवाईं। वहीं जिन विद्यालयों से शिक्षक हटा दिए गए, वहां नए शिक्षक अब तक नहीं पहुंच पाए, जिससे 5,000 से अधिक विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य बाधित हो रहा है।

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इसलिए यह नई गाइडलाइन शिक्षकों के लिए एक राहत भरी पहल मानी जा रही है। यह सुविधा 10 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक सीमित अवधि के लिए उपलब्ध रहेगी। इस दौरान शिक्षकों को मौका मिलेगा कि वे अपनी सहूलियत के अनुसार विद्यालय चुनकर पारस्परिक स्थानांतरण कर सकें।

📌Mutual Transfer System for Teachers-FAQs 

Q1: पारस्परिक स्थानांतरण की यह नई सुविधा किस पोर्टल पर उपलब्ध है?
A: यह सुविधा ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर उपलब्ध है।

Q2: एक शिक्षक को पारस्परिक स्थानांतरण के लिए क्या करना होगा?
A: शिक्षक को अपने जैसे विषय और श्रेणी के अधिकतम 10 शिक्षकों का समूह बनाना होगा।

Q3: यदि समूह का एक भी शिक्षक योगदान नहीं करता है तो क्या होगा?
A: पूरे समूह का स्थानांतरण आदेश रद्द कर दिया जाएगा।

Q4: क्या यह सुविधा पूरे वर्ष उपलब्ध रहेगी?
A: नहीं, यह केवल 10 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक ही उपलब्ध है।

Q5: इसमें राज्य या जिला स्तर की स्थापना समिति की क्या भूमिका होगी?
A: इस प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यह पूरी तरह स्वतंत्र प्रक्रिया है।

Q6: आदेश मिलने के कितने दिन बाद योगदान देना होगा?
A: 7 दिनों के भीतर संबंधित विद्यालय में योगदान अनिवार्य है।

Q7: क्या एक ही विषय और श्रेणी के शिक्षक ही आपस में स्थानांतरण कर सकते हैं?
A: हाँ, यह सुविधा समान विषय और केटेगरी के शिक्षकों के लिए ही है।

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